Allahabad High Court : पिता की संपत्ति पर पुत्र ने किया दावा, हाईकोर्ट ने कहा- अपने बनाए घर में रहो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में संपत्ति के विवाद के मामले में बेटे को पिता के घर में रहने की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि बेटा अपने बनाए मकान में रहे। वह पिता के मकान में नहीं रह सकता है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3EeS5pD https://ift.tt/eA8V8J

टिप्पणियाँ